अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (2) के संदर्भ में, सेवा का प्रत्येक सदस्य पिछले वर्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक निर्धारित रूप में अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा करेगा। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला वर्ष। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सतर्कता मंजूरी प्रदान करने पर 29.10.2007 को दिशानिर्देश जारी किए हैं और जो बाद में 7.9.2011 में संशोधित किए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सतर्कता यदि किसी अधिकारी को पिछले वर्ष की 31 जनवरी तक अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) जमा करने में विफल रहता है, तो अगले वर्ष 31 जनवरी तक उसे मंजूरी दे दी जाएगी। नोट:-अचल संपत्ति की वापसी (IPR) सभी के लाभ 16 के तहत सभी आईपीएस अधिकारियों द्वारा भारत सेवा (आचरण) नियम, 1968 अनिवार्य है। पिछले वर्ष के 31 दिसंबर को समाप्त होने के संबंध में हर साल 31 जनवरी तक आईपीआर दर्ज किया जाना आवश्यक है। (संबंधित वर्ष की पहली जनवरी को अचल संपत्ति की स्थिति का संकेत देना) ।
36 आईपीएस अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) दाखिल नहीं करते हैं।
नाम और बाच वर्ष
1 डीएच परमार 0
2 एचआर मुलियाना 0
3 एसके गढ़वी 0
4 मयूर चावड़ा 1900
5 रविन्द्र डी पटेल 1900
6 प्रमोद कुमार 1983
7 विपुल वॉयज 1983
8 टीईजेपी सिंह सिंह बीआईएचएस 1985
9 प्रमोद कुमार झा 1986
10 एस आर भट्ट 1988
11 राहुल शर्मा 1992
12 Rajnish कुमार राय 1992
13 समीउल्लाह अंसारी 1992
14 एस जी भाटी 1992
15 जयेश कश्मीर भट्ट 1993
16 हिमांशु भट्ट 1996
17 नरसिंह एन Komar 1996
18 आर वी Jotangia 1996
19 DIPANKER त्रिवेदी 2003
20 शरद सिंघल 2006
21 पी सी Baranda 2007
22 KANAIYALAL 2008
23 PARIXITA 2008
24 PARIXITA RATHOD 2008
25 आर एस अफजल अहमद 2008
26 विधि चौधरी 2009
27 VISHALKUMAR 2010
28 अभिषेक कुमार सिंह 2011
29 MAHENDRAKUMAR BHARADA 2011
30 राज JAGJIBHAI PARGI 2012
31 यशपाल 201,332 परवीन कुमार 2016
33 Shaifali Barwal 2016
34 अभय सोनी 2017
35 अग्रवाल सुशील रविंद्र 2017
36 सिन्हा Lavina Varesh 2017