25 अक्टूबर 2018 को श्री नारायण साईं जी को चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरयाणा हाई कोर्ट से महिंद्र चावल हमले केस में रेगुलर बेल दी गई। साँई जी को इस वर्ष में ये दूसरी बडी राहत मिली है….इससे पहले मार्च 2018 में उनको सूरत के एन्टी करपशन केस में भी सूरत सेशन कोर्ट द्वारा रेगुलर बेल ग्रांट की गई है। धीरे – धीरे श्री नारायण सांई जी औऱ उनके पिता संत श्री आसारामजी बापूजी और पूरे परिवार के विररुद्ध एक गेहरी साजिश का पर्दा फाश हो रहा है। गौरतलब है कि 22 अक्टूबर 2018 को उनके पिता संत श्री आसारामजी बापूजी को भी जोधपुर के एक झूठे धमकी देने वाले केस में भी जमानत दे दी गई
पानीपत में रहने वाले सांई जी के आश्रम से गलत कार्य करने पर निकाले गए महिंद्र चावल ने सांई जी पर स्वयं पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया था। जिसके चलते सांई जी को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। श्री नारायण सांई जी ने अपने वरिष्ट अधिवक्ता श्री आर. एस चीमा द्वारा 2016 में पंजाब हरियाणा कोर्ट में रेगुलर बेल लगाई। जिसकी सुनवाई को दो वर्ष के लंबे समय तक खींचा गया। इस दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट के विभिन्न पीठों को निरंतर गुमराह करने की कोशिश की। झूठे आरोप को सिद्ध करने की नाकाम कोशिश में सरकारी वकील ने बार बार यही दलील दी कि सांई जी के खिलाफ 9 केस है और ये कहते हुए कोर्ट में गलत एफिडेविट फ़ाइल किया। इस पर श्री नारायण सांई जी के वकील आर .एस चीमा जी ने मजबूती से तथ्यों सहित विरोध किया तब न्यायलय ने सरकारी वकील से सभी केसों की डिटेल मांगी थी, उसके बाद सरकारी वकील ने कोर्ट में नया एफिडेविट फाइल किया था जिसमे यह पुष्ट हो गया कि सांई जी के ऊपर सिर्फ 3 केस है। और उसमें से 1 केस में जमानत भी मिल चुकी थी 2018 मार्च में पानीपत में महिंद्र चावला पर जब हमला हुआ तब सांई जी सूरत जेल में ही थे और उनका इस हमले से कोई संबंध नहीं है…ये पूर्ण रूप से कोर्ट में सिद्ध किया गया।
25 अक्टूबर 2018 को दलील करते हुए आर.एस चीमा जी ने कहा कि 2 साल से सरकार कोर्ट को गुमराह कर रही है। कोर्ट का बहुत समय नष्ट हुआ है और एक निर्दोष संत को फंसाया गया हैं। एक झूठे आरोप में 2 साल से ऊपर बेल भी नही दी गई।
इसके चलते जस्टिस श्री दया चौधरी ने आर.एस चिमाजी के तथ्यों की सच्चाई के आधार पर श्री नारायण साँईंजी को रेगुलर बेल दे दी।