ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फैसला, अब सरकार ने दी ये राहत

सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी मोटर वाहन संबंधी मामले से संबंधित दस्तावेजों की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। निर्मया 1 फरवरी 2020 के बाद किसी भी तारीख को समाप्त होने वाले सभी दस्तावेजों पर लागू होगी। इस प्रकार देश भर के लोगों को इससे राहत मिली है।

यदि 1 फरवरी, 2020 के बाद किसी दस्तावेज़ की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो कोई जुर्माना या विलंब शुल्क नहीं होगा। वर्तमान आपातकाल की स्थिति में, यदि मोटर वाहनों से संबंधित कोई दस्तावेज लंबित या नया या नवीनीकृत नहीं है, तो 31 जुलाई, 2020 तक कोई जुर्माना या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पहले यह समयसीमा बढ़ाकर मार्च कर दी गई थी

इससे पहले, 30 मार्च, 2020 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत आवश्यक दस्तावेजों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई थी। एक पूर्व बयान में कहा गया था कि दस्तावेजों का नवीनीकरण, जो 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गया था, 30 जून तक पूरा हो जाएगा।

दस्तावेज़ समाप्त हो गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण नवीनीकृत हो सकते हैं, उन्हें देर से शुल्क का भुगतान करना होगा। कुछ ऐसे मामले हैं जहां भुगतान पूरा हो गया है, लेकिन सेवा या नवीनीकरण प्रक्रिया अभी भी लंबित है।