केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल लेनदेन के लिए लगान मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को समाप्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका बैंक डिजिटल भुगतान के लिए शुल्क लेता है, तो सरकार कार्रवाई करेगी। रविवार को CBDT ने एक बार फिर बैंकों के लिए सर्कुलर जारी किया। नया निर्देश एक बार फिर बैंकों से किसी डिजिटल लेनदेन के लिए ग्राहकों से एमडीआर और अन्य शुल्क नहीं लेने को कहता है।
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1 जनवरी, 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए भुगतान पर बैंकों को एक बार फिर एमडीआर सहित अन्य शुल्क नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। रविवार को जारी एक निर्देश में, सीबीडीटी ने कहा कि कुछ बैंक UPI द्वारा भुगतान पर कुछ शुल्क लगा रहे हैं। एक निश्चित सीमा के लेनदेन के बाद ग्राहकों से शुल्क लिया जा रहा है। ऐसा करने पर, बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहा है और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।