वडोदरा के दो पूर्व नगर आयुक्तों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

जुलाई 2024

वडोदरा के दो पूर्व नगर आयुक्तों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वडोदरा: 18 जनवरी को हरनी झील के झील क्षेत्र में हुई एक नाव दुर्घटना में 12 स्कूली बच्चों और दो शिक्षकों सहित 14 लोगों की मौत हो गई। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी इस दुर्घटना के लिए दो नगर आयुक्तों को ज़िम्मेदार ठहराया है, वहीं मृतकों के माता-पिता ने आज वडोदरा पुलिस आयुक्त को लिखित रूप से दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

मृतक बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों के परिजनों ने बताया कि दो दिन पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने 15 पृष्ठों के आदेश में वडोदरा के तत्कालीन नगर आयुक्त विनोद राव और पूर्व आयुक्त एच.एस. पटेल को नाव दुर्घटना मामले के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था और दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। दुर्घटना की जाँच के बाद पता चला कि तत्कालीन नगर आयुक्त ने झील क्षेत्र के ठेकेदार के पास योग्यता न होने के बावजूद परियोजना को मंज़ूरी दे दी थी। पूरे मामले में उच्च न्यायालय का अवलोकन यह है कि स्थायी समिति की मंज़ूरी न होने के बावजूद आयुक्त ने परियोजना को मंज़ूरी दे दी।

अभिभावकों का कहना है कि हमने दो महीने पहले 27 मई, 2024 को जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें भी इन दोनों अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने की माँग की थी, लेकिन उस समय प्रशासन दोनों अधिकारियों को बचा रहा था। अब जब उच्च न्यायालय ने भी हमारी बातों का समर्थन किया है, तो वडोदरा पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आज हमने पुलिस आयुक्त से मिलने का समय भी माँगा था, लेकिन वे अन्य कामों में व्यस्त थे और मिल नहीं पाए।