गुजरात पुलीस के पास गति बंदूक नहीं है और गति सीमा तय कर दी

ahmedabad police
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गांधीनगर, 13 जनवरी 2021

गुजरात राज्य परिवहन विभाग ने एक बार फिर से ड्राइविंग की गति सीमा निर्धारित की है। 50 किमी प्रति घंटे से कम की रफ्तार और अधिकतम 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलानी होगी। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग पर प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग गति तय की गई है।

पुलिस के पास कंई शहरो में स्पीड गन नहीं है। उनके उपकरण 95 प्रतिशत स्थानों पर नहीं हैं जहां वे गति को माप सके। यदि हां, तो यह बुरा है। फिर किस आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा।

राज्य में एक्सप्रेस हाईवे पर कार को 120 किमी की दूरी तय करनी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा और राज्य राजमार्गों पर 80 किमी प्रति घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय की गई है।

निगम ने शहरी सड़कों पर 65 किमी प्रति घंटे और ग्रामीण सड़कों पर 50 किमी प्रति घंटे की गति सीमा निर्धारित की है। माल को संभालने वाले वाहन की गति सीमा भी निर्धारित है।

एक अधिसूचना जारी करके इस आदेश का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 133 (1), (2), 184 और आईपीसी -18 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 131 के तहत दंडनीय होगा।

कारों के लिए गति सीमा

एक्सप्रेस हाईवे 120 किमी

राष्ट्रीय राजमार्ग 100 किमी

राज्य राजमार्ग 80 किमी

नगरपालिका शहरी क्षेत्र 65 किमी

ग्रामीण क्षेत्र की सड़क 50 कि.मी.

माल परिवहन करने वाले वाहनों की गति सीमा

एक्सप्रेस हाईवे 80 किमी

राष्ट्रीय राजमार्ग 80 किमी

स्टेट हाईवे 70 किमी

नगरपालिका शहरी क्षेत्र 60 किमी

ग्रामीण क्षेत्र की सड़क 40 किमी

दोपहिया वाहनों के लिए गति सीमा

राष्ट्रीय राजमार्ग 80 किमी

स्टेट हाईवे 70 किमी

नगरपालिका शहरी क्षेत्र 60 किमी

अहमदाबाद शहर में, 2018 में वाहन दुर्घटनाओं में 320 लोगोकी मोत ऐर 2019 में 400 और 2020 में 425 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

शहरों के अलग नियम थे। अब ऐक होगा।

राज्य में अनुमानित 30,000 सड़क दुर्घटनाएं हर साल होती हैं। राज्य सरकार पहले 48 घंटों में घायलों को किसी भी तरह के इलाज के लिए 50,000 रुपये तक का भुगतान करती है।

2019 में अहमदाबाद में शरूं

इससे पहले, अहमदाबाद शहर में पहली बार 13-08-2019 को, पुलिस आयुक्त ने वाहनों की गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए एक ‘अधिसूचना’ जारी की थी।

शहर की सड़कें:

– भारी-मध्यम वाहन: अधिकतम 40 किमी, घंटे

– फोर व्हीलर: अधिकतम 60 किमी। प्रति घंटा

– थ्री व्हीलर: अधिकतम 40 किमी। प्रति घंटा

– टू व्हीलर: अधिकतम 50 किमी। प्रति घंटा

शहर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग – किमी / घंटा:

वाहन का प्रकार – फोर लेन, डिवाइडर – शहर की सीमा के भीतर राजमार्ग – अन्य सड़कें

एम -1 (8 यात्री) – 100 – 70 – 70

एम-2,3 (9 से अधिक यात्री) – 90 – 60 – 60

एन (फ्रीटर) – 80 – 60 – 60

मोटरसाइकिल (बाइक) – 80 – 60 – 60

चतुष्कोण – 60 – 50 – 50

थ्री व्हीलर – 50 – 50 – 50

पिछले छह वर्षों में गुजरात में दुर्घटनाएं …

वर्ष – दुर्घटना – मृत्यु

2013 – 25391 – 7613

2014 – 23712 – 7955

2015 – 23183 – 8819

2016 – 21859 – 8136

2017 – 19081 – 7289

2018 – 18745 – 7914

शराब के प्रभाव में ड्राइव करें

पिछले पांच वर्षों में, शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाते हुए गुजरात में 227 लोग मारे गए हैं। वर्ष 2019 में, गुजरात में 41 नशे में ड्राइविंग दुर्घटनाएं हुईं। वर्ष 2018 में नशे में गाड़ी चलाने के 300 मामले सामने आए, जबकि 122 लोगों की मौत हुई। गुजरात में पिछले पांच सालों में 2017 में 10 लोगों की मौत हुई। पीने और ड्राइव करने के कारण गोवा, कर्नाटक और केरल की तुलना में गुजरात में पिछले साल अधिक मौतें हुई थीं।