अब आप किराये की बाइक लेकर दूसरे राज्य जा सकते हैं, नई एडवाइजरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने “किराए पर कैब/मोटर साइकिल योजनाओं” को लागू करने के लिए कुछ हितधारकों से प्राप्त मुद्दों के आधार पर परामर्श जारी किया है, दिनांक 01 जून 2020 को जारी अधिसूचना संख्या आरटी-11036/09/2020-एमवीएल(पीटी-1) में लिखा गया है कि-

  1. वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस/आईडीपी और किराए पर मोटर कैब (फॉर्म 3/4) लेने के लिए लाइसेंस की प्रति या संबंधित योजना के अंतर्गत मोटर साइकिल (फॉर्म 2) के लिए लाइसेंस की प्रति है उनके लिए किसी भी प्रकार के बैज पर बल नहीं दिया जाना चाहिए।
  2.  “रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम” लागू की जाए और ऑपरेटरों को लाइसेंस देने पर विचार किया जाए।
  3. इसके अलावा, ‘रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम’ के अंतर्गत लाइसेंस वाले दोपहिया वाहनों को उचित करों के भुगतान के बाद पूरे राज्य में ड्राइव करने की अनुमति प्रदान की जाए।

मंत्रालय ने दिनांक 12.06.1989 को अधिसूचना एसओ 437 (ई) को रेंट-ए-कैब स्कीम के लिए और दिनांक 12.05.1997 को अधिसूचना एसओ 375 (ई) को रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम, 1997 के लिए अधिसूचित किया था।