गांधीनगर, 2 अप्रैल 2021
गुजरात में अशांत क्षेत्र में 2020 में बने अशांति अधिनियम के खंड 12- (बी) और 12- (डी) में प्रूफरीडिंग की स्थिति द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में मुद्रित किया गया है, इस प्रूफरीडिंग से अन्य शब्द छपे हैं। इसे संशोधित करने के लिए, वर्ष 2021 के गुजरात बिल नंबर 2 को मंत्री भूपेंद्र चुडासमा द्वारा पेश किया गया है।
2020 से लागू कानून के अनुसार, गुजरात के अशांत इलाकों में संपत्तियों की बिक्री को रोका जा सकता है और किरायेदारों को खाली नहीं किया जा सकता है।
गुजरात को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों की संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में, नगर पालिका या निगम क्षेत्र में ऐसी संपत्ति के निर्माण की अनुमति का उल्लंघन नहीं किया जाता है।