नई दिल्ली: कोरोना वायरस द्वारा बनाई गई आर्थिक अनिश्चितता और लॉकडाउन से व्यापार और उद्योग को कड़ी चोट पहुंची है। आयकर विभाग ने उनकी वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने सामान्य करदाताओं और व्यापारियों / व्यापारियों को आदेश दिया है कि वे अपने लंबित कर रिफंड का भुगतान रु। 5 लाख तक करें। आयकर विभाग ने एक ट्वीट के जरिए इसकी सूचना दी। सरकार के इस फैसले से लगभग 14 लाख करदाताओं को फायदा होगा।
In context of COVID-19 situation & to grant immediate relief to taxpayers, GOI has decided to issue all pending income-tax refunds upto Rs.5 lakh & GST/Custom refunds with immediate effect.@nsitharaman @nsitharamanoffc @Anurag_Office @FinMinIndia @PIB_India @cbic_india #StaySafe pic.twitter.com/sF0cU8WyA1
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 8, 2020
जीएसटी और सीमा शुल्क भी लंबित कर रिफंड जारी किए जाएंगे
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी और सीमा शुल्क के लंबित कर रिफंड को जारी करने का आदेश दिया है। इससे 1 लाख कारोबारियों और MSME को राहत मिलेगी। सरकार अनुमानित १ crore लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी करेगी।
अनुमानित 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए जाएंगे
वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग 14 लाख सामान्य करदाताओं और व्यापारियों को तत्काल कर वापसी का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले के तहत, करदाताओं को लगभग रु। 18,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
यह उल्लेखनीय है कि देश में कोरोनरी वायरस के रोगियों की संख्या इस तथ्य के कारण बढ़ रही है कि देश में लॉकडाउन में देरी की संभावना है। इस लॉकडाउन के कारण, व्यवसायों और व्यवसायों को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। इससे लाखों लोगों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है।