गृह मंत्री ने पुलिस से स्मार्ट होने का आग्रह किया, लेकिन अमानवीय कृत्यों के लिए माफी मांग ने की बात न कही

दिलीप पटेल

गांधीनगर, 8 जनवरी 2021

गांधीनगर के पास कराई में गुजरात पुलिस अकादमी के परेड मैदान में, गृह राज्य मंत्री प्रदीप जडेजा ने निहत्थे लोकरक्षक बैच नंबर 13 के 438 प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को कुछ सबक दिया। लेकिन उन्होंने मानवतावादी बनने के लिये नहीं कहा। गुजरात में पुलिस को मानवीय होने की जरूरत है। मानवता के प्रतिदिन के कई मामले पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं।

उन्होंने राज्य सरकार से खाकी खुमरी की बेहतरी के लिए प्रयास करने और गुजरात को आधुनिक तकनीक की मदद से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

जडेजा ने कहा राज्य पुलिस को भी स्मार्ट, संवेदनशील, मोबाइल और आधुनिक, जवाबदेह और सतर्क, जिम्मेदार और विश्वसनीय और तकनीकी-प्रेमी, तेज होना चाहिए। सोशल मीडिया के इस युग में, पुलिस को भी उन अपराधियों के खिलाफ स्मार्ट और तेज होने की आवश्यकता है जो वाईफाई के उपयोग के माध्यम से हाई-फाई हो गए हैं। सभी विषयों में सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया। नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेवा के लिए तैयार किया गया। कौशल का उन्नयन किया गया है।

गृह राज्य मंत्री सार्वजनिक रूप से ऐसी सलाह देते हैं। लेकिन वास्तव में, लोगों का मानना ​​है कि गृह विभाग को गुजरात में पुलिस द्वारा पिटाई, शोषण, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी ध्यान देना चाहिए। पुलीस मनमानी कर रही है।

तकनीकी आई

विश्वास परियोजना के तहत 7,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संपूर्ण तकनीकी उन्नयन का लाभ तभी मिलेगा जब लोकरक्षक में जाने के लिए उन्नयन हो। राज्य के 619 पुलिस स्टेशनों में 7327 सीसीटीवी कैमरे हैं। प्रत्येक पुलिस थाना प्रभारी, जांच अधिकारी, पीसीआर वैन और पासपोर्ट सत्यापन कार्यों को संभालने वाले पुलिस कर्मियों को 4900 स्मार्ट मोबाइल फोन सेवा कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। डेटा बेस, जिसमें 68 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों की जानकारी शामिल है, को उंगलियों पर उपलब्ध कराया गया है।

पिछले पांच वर्षों में, गुजरात पुलिस में 50,000 से अधिक लोकरक्षक (कम पगार वाले) पुलिस की भर्ती की गई है। आगे 12 हजार लोकरक्षक भर्ती किए जाएंगे।

पुलीस के खिलाफ 331

फीर भी क्राईम और पुलिस अत्याचार ज्यादा है। कोरोना में पुलीस ने प्रजा पर काफि अत्याचार किया है। आईपीसी की धारा 331 तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा उसे अपराध मानने के लिए प्रताड़ित किया जाता है।

कानून दिया जिंमेदारी नहीं

गुजरात सरकार ने भूमि हथियाने के कानून, गुंडागर्दी अधिनियम, गौवंश संरक्षण और चेन स्नैचिंग के अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धारदार हथियार दिए जा सकें। फीर भी पुलीस मानवतावादी नहीं बन रही है।

जांच, महत्वपूर्ण स्थापना, रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियां विशेष होंगी। बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कर्तव्य का प्रदर्शन करने के लिए उम्मीदें बहुत अधिक हैं। गुजरात पुलिस ने लोगों को कोरोना में संक्रमित होने से बचाने के लिए काम किया है। मगर ईतना ही अत्याचार किया है।

गुजरात में मानव अधिकारों की स्थिति

राजकोट में 1 सितंबर, 2020 को कोरो अवधि के दौरान भी, लोगों ने पुलिस द्वारा वाहन ड्राइवरों से एकत्र किए गए कठोर जुर्माना के कारण “त्राहिमाम” चिल्लाया है। ईसी वजह से अंबेडकर नगर की तीन महिलाओं सहित दस लोगों ने अस्पताल चौक पर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस शराब की किस्तें जमा करके उन पर अत्याचार कर रही है।

पुलीस माफि मांगे

अमरिका में 25 मई, 2020 को पुलिस ने संयुक्त राज्य में एक काले आदमी की मौत के लिए देश के लोगों से माफी मांगी। गुजरात पुलिस ने कभी माफी नहीं मांगी। लोको पर अत्याचार के बारे में पुलीस को माफी मांगनी चाहीये।

गुजरात पुलिस कभी माफी नहीं मांगती

1 पुलिस अत्याचार का सबूत था; पुलिस को तब खेद व्यक्त करना चाहिए था। थानगढ़ में पुलिस की गोलीबारी में तीन दलित मारे गए; ऊना में पुलिस सत्र के सामने सड़क पर आधे-अधूरे दलितों की पिटाई की गई; पुलिस को तब खेद व्यक्त करना चाहिए था।

2 पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान अहमदाबाद की पुलिस सोसायटी में जाकर एक वाहन का शीशा तोड़ रहे थे; मरज़ूद कर रहा था; महिलाओं को अपशब्द कहने के लिए कहा गया था; यह सब वीडियो में है। पुलिस को तब खेद व्यक्त करना चाहिए था।

ऐसे मामले में हमारी पुलिस को खेद व्यक्त नहीं करना चाहिए; लेकिन दोषी पुलिस के खिलाफ मुकदमा भी नहीं करता; यह कैसा है इसके विपरीत, पुलिस आयुक्त की निगाह में, सरकार उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी ऐसा करती रही! पुरस्कृत!

3 अहमदाबाद के गुलमर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया, नरोदा गाँव में 2002 के दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बच्चे / महिलाएँ; एक साथ जल गए थे; और उस समय के पुलिस कमिश्नर को सरकार द्वारा राज्य का पुलिस प्रमुख बनाया गया था! चुनाव आयोग ने उन्हें DGP के पद से हटा दिया; लेकिन चुनाव के बाद, सरकार ने उन्हें दूसरी बार राज्य का पुलिस प्रमुख बना दिया! क्या शानदार पुरस्कार है!

अमेरिकी पुलिस और भारतीय पुलिस के बीच ऐसा अंतर है;

4 न्याय और अन्याय जाति, धर्म, जाति, उप-जाति को भी देखते हैं। मानवीय मूल्यों के बजाय काल्पनिक मूल्यों पर जोर देता है; आदमी पुलिस को अपवित्र और गाय को पवित्र मानता है। केवडिया में 6 गांवों की आदिवासी जमीनों को होटल, भवन बनाने के लिए जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है; सरकार तालाबंदी के दौरान पुलिस का इस्तेमाल कर और आदिवासियों को कैद करके उनकी जमीन पर कब्जा कर रही है। आदिवासी रो रहे हैं। अप्रासंगिक प्रणाली हमेशा अशांति को प्रज्वलित करती है। पुलिस की मानसिकता का खामियाजा गुजरात के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है!

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रमेश सवानी भी ऐसा मानते हैं।

पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन

नागरिक वर्दी वाले लोगों के पास जाते हैं। तब उन्हें विश्वास होता है कि जिस व्यक्ति को कानून द्वारा कार्य सौंपा गया है, वह कानून लागू करेगा। लेकिन जब वही नियमविहीन लगता है, तो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है। पुलिस बल को अधिक भावनात्मक और मानवीय बनाने की आवश्यकता है।

मत बोलो, आंदोलन न करो

गुजरात में, लोगों को पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने बेरहमी से लाठी चार्ज किया। कस्टोडियल अत्याचार की शिकायतें हैं, गैरकानूनी नजरबंदी, दंगे, गैरकानूनी मुठभेड़ से लोगो की परेशानी है।

शिकायत दर्ज न करने का मामला

क्रीमिया एल। प्रक्रिया संहिता 154 के अनुसार, जब किसी पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध घोषित किया जाता है, तो डाकघर के प्रभारी अधिकारी को शिकायत दर्ज करनी चाहिए। सीमा विसंगतियों के कारण शिकायत दर्ज नहीं करने का कोई विकल्प नहीं है।

गुजरात में सही में सुशासन लाना चाहते है तौ ओन लाईन पोलीस फरियाद स्सिटम तुरंत शरू कर देनी चाहिये। कोई भी नागरिक ओन लाईन अपनी फरियाद कर शके ऐसा सुशासन प्रजा मांग रही है। क्युं की पुलीस फरियाद नहीं ले रही है।

जांच, समन

पुलिस उत्पीड़न, अत्याचार, गोली मार, हत्या नहीं कर सकती,

धारा 160 के अनुसार, कोई व्यक्ति समन दिए बिना पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन को नहीं बुला सकता है, एक पुरुष किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और गिरफ्तारी केवल उसी दिन की जा सकती है, वह थाने में थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकता है।

हिरासत में हिंसा:

पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत में हिंसा और अत्याचार किया जाता है। पुलिस से घबराई पीड़ित ने शायद ही कभी शिकायत की हो। पुलिस कानून के अनुसार अपराध की जांच करे।

2001-2013 के मोदी शासन के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुईं, जबकि बिहार में इस तरह के केवल छह मामले दर्ज किए गए थे। ए बताते है की गुजरात पुलीस कितनी बे हरम है।

पुलिस हिरासत में मौत

2014 में 21 आरोपी और 2015 में 19 आरोपियों की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। महाराष्ट्र में 16 और 9 मौतों से गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे स्थान पर थे। देश भर में, 60 लोगों को हिरासत में अपनी जान गंवानी पड़ी।

कश्यप रावल की सुरेंद्रनगर में बी-डिवीजन पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में मौत हो गई।

7 जुलाई, 2020 को वडोदरा की फतेहगंज पुलिस ने एक संदिग्ध को पुलिस हिरासत में पीट-पीटकर मार डाला।

दलित अत्याचार और पुलीस

2017 में, गुजरात में दलितों के खिलाफ 1,515 अत्याचार हुए। अहमदाबाद जिले में, दलितों पर अत्याचार की कुल 121 घटनाएं पुलिस पुस्तक में दर्ज की गईं, जिनमें 5 हत्याएं और 17 बलात्कार शामिल हैं। फिर भी पुलिस के खिलाफ सवाल थे।

2012 में, सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ में पुलिस गोलीबारी में तीन दलित युवक मारे गए थे।

अक्टूबर 2017 में पाटीदारों पर 250 से अधिक पुलिस अत्याचारों के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया था, 3 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है। तब और आज अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात में 1985 और 2002 के बाद पुलीस अत्याचार की सबसे बडी घटना 2017में हुंई थी।

जूनागढ़ में दो सिंधी व्यापारियों को पुलिस ने अवैध रूप से पीटा।

गुजरात किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पाल अम्ब्लियार को सरकार के इशारे पर पुलिस ने पीटा और प्रताड़ित किया।

सूरत में डिंडोली पुलिस स्टेशन में 30 नवंबर, 2019 को एक युवक के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए।

अहमदाबाद के बोपल इलाके में स्थानीय अपराध शाखा में सोमवार को एक आरोपी की हत्या कर दी गई

विफल पुलिस

पांच वर्षों में, पुलिस सुरक्षा में विफलता के कारण 7973 अपहरण, 26907 लापता, 5970 छेड़छाड़ और गुजरात में लड़कियों के 4365 बलात्कार हुए हैं। गुजरात में महिला सुरक्षा के लिए 48 महिला पुलिस स्टेशन और टोल फ्री अभयम हेल्पलाइन नंबर 181 होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।

जेलों में स्थित है

जेल मानव अधिकार संरक्षण के तहत विचाराधीन कैदियों के लिए कुख्यात हैं, जेलों में भीड़भाड़, उनके स्वास्थ्य, हिंसा, अत्याचार, आदि।

मानवाधिकार आयोग ने जांच के दौरान लापरवाही बरतने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए।

पुलिस भवन, गांधीनगर के फोन नं। : 08-2, फैक्स नं। शिकायतें: 08-9, ईमेल: spligp-ws@gujarat.gov.in पर ली जाती हैं। पुलीस आयोग भी है, जहां फरियाद ली जाती है। (गुजराती से अनुवादित)