गुजरात सरकार ने शनिवार, 1 अगस्त, 2020 से गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों और खुले में थूकने वाले लोगों पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 रुपए करने का निर्णय किया है।
फिलहाल जुर्माने की राशि 200 रुपए है, जिसे 1 अगस्त से बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा।
- पूरे राज्य के अमूल पार्लरों पर केवल 2 रुपए में सादा मास्क आसान से होगा उपलब्ध
- 10 रुपए में मिलेगा 5 मास्क वाला पैकेट